पात्रता मापदंड

 विवाह पात्रता मानदंड

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आर्य समाज गोरखपुर में विवाह करने के लिए दोनों पक्षों को विधिक रूप से विवाह हेतु अनिवार्य उम्र का होना चाहिए जो की -

1- कन्या (वधू ) के लिए 18 वर्ष और लड़के (वर ) के लिए 21 वर्ष है | दोनों पक्षों के पास इसको सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र होने ही चाहिए जो की जन्म प्रमाणपत्र , हाई स्कूल अंकपत्र या सर्टिफिकेट , आठवीं का       ट्रान्सफर सर्टिफिकेट , पासपोर्ट या संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत  उम्र प्रमाण  पत्र में से कोई एक का होना आवश्यक है |

2- पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है अर्थात आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , पासपोर्ट या विभागीय पहचान पत्र आदि में से कोई एक | 

3- 10 रुपए का एक एक  नोटरी शपथ पत्र दोनों पक्षों के नाम से बनेगा जिसका प्रारूप आर्य समाज गोरखपुर प्रदान करेगा | 

4- वर वधू की 5-5 पासपोर्ट साइज़ फोटो (जैसा की वीजा के लिए लगता है) | 

5- कम से कम चार या ज्यादा से ज्यादा छः गवाह  अपने एक पहचानपत्र और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ विवाह के समय उपस्थित रहेंगे | 

6- विवाह के समय अपनी पसंद का जयमाल , फूल और प्रसाद के लिए अपनी पसंद की कोई भी मिठाई संबंधित पक्ष ले कर के आएंगे | 



नोट - 

1- उम्र प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में संबंधित पक्ष के माता या पिता द्वारा उक्त संबंध मे दिया गया शपथ पत्र भी मान्य होगा  | जिसके अनुसार माता / पिता के द्वारा शपथ पत्र दे कर घोषित करना हो गा कि मेरा पुत्र /पुत्री क्रमशः 21 अथवा 18 वर्ष से कम अवस्था कि नहीं है अर्थात बालिग़ हैं.

2- विधवा या विधुर होने की स्थिति में संबंधित पक्ष को अपने पूर्व पति या पत्नी का वैध मृत्यु प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा | 

3- विवाह विच्छेद (परित्यक्त / परित्यक्ता) की स्थिति में  संबंधित पक्ष को तलाक के अंतिम आदेश की फोटोकापी देना आवश्यक होगा |